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दिल्ली-NCR में GRAP के पहले चरण का कार्यान्वयन, वायु गुणवत्ता में सुधार की कोशिश

दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने GRAP के पहले चरण को लागू कर दिया है, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। यह चरण तब सक्रिय होता है जब AQI 201 से 300 के बीच होता है। नए नियमों के तहत होटल, रेस्तरां में कोयला और लकड़ी जलाने पर रोक है, और निर्माण गतिविधियों में धूल नियंत्रण के नियमों का पालन किया जाएगा। जानें और क्या पाबंदियां लागू की गई हैं और नागरिकों से क्या अपेक्षाएं हैं।
 

GRAP के पहले चरण का कार्यान्वयन

एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने बुधवार को दिल्ली और NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण को लागू किया है। यह चरण तब सक्रिय होता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'खराब' श्रेणी में, यानी 201 से 300 के बीच पहुंच जाता है। दशहरा के बाद दिल्ली में वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है।


CAQM ने बताया कि NCR के सभी संबंधित एजेंसियां GRAP के पहले चरण को लागू करने, उसकी निगरानी करने और समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होंगी। आयोग का उद्देश्य AQI को और बिगड़ने से रोकना है। सभी एजेंसियों को मौजूदा GRAP शेड्यूल के अनुसार सख्त निगरानी रखने और प्रदूषण कम करने के उपायों को तेज करने के लिए कहा गया है.


पहले चरण में लागू पाबंदियां

GRAP के चार चरण हैं, जो AQI के स्तर से जुड़े हैं। पहले चरण का कार्यान्वयन 201 से 300, दूसरे का 301 से 400 और तीसरे का 401 से 500 के AQI पर होता है। चौथा चरण तब लागू होता है जब AQI 450 से ऊपर चला जाता है।


पहले चरण में होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में कोयला और लकड़ी के तंदूर जलाने पर प्रतिबंध है। डीजल जनरेटर केवल आपातकालीन स्थिति में चलाने की अनुमति है। ऐसे प्रतिष्ठानों को बिजली, गैस या अन्य स्वच्छ ईंधन वाले उपकरणों का उपयोग करना होगा.


निर्माण गतिविधियों पर पाबंदियां

निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियों में धूल नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। 500 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट वाली परियोजनाओं को काम करने की अनुमति नहीं होगी, यदि वे संबंधित राज्य या दिल्ली सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं। निर्माण सामग्री और मलबे को ढककर रखना होगा और केवल ढके हुए वाहनों से ही ले जाना होगा। निर्माण क्षेत्र में एंटी-स्मॉग गन का उपयोग भी अनिवार्य है.


सड़कों की नियमित मशीनी सफाई और पानी का छिड़काव किया जाएगा। खुले में बायोमास और नगर निगम के कचरे को जलाने पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर NGT के आदेशों के अनुसार अधिकतम पर्यावरण मुआवजा लगाया जाएगा.


वाहनों और आम जनता के लिए निर्देश

ज्यादा ट्रैफिक वाले स्थानों और चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाएगी। वाहनों के PUC नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। धुआं छोड़ने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा या उन पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली के लिए गैर-जरूरी ट्रक ट्रैफिक को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा.


बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि NCR में बिजली कटौती को न्यूनतम रखा जाए, ताकि डीजल जनरेटर का उपयोग न बढ़े। सोशल मीडिया, बल्क SMS और मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को प्रदूषण के स्तर और शिकायत के तरीकों की जानकारी दी जाएगी. CAQM ने नागरिकों से GRAP के पहले चरण के सिटिजन चार्टर का पालन करने की अपील की है.


दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति

दिल्ली में दशहरा पर खूब आतिशबाजी हुई है। Photo Credit: PTI