अनिल अंबानी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर से समन, 14 नवंबर को होगी पूछताछ
अनिल अंबानी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
नई दिल्ली - प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर से समन भेजा है।
सूत्रों के अनुसार, ईडी अनिल अंबानी से 14 नवंबर को पूछताछ करने की योजना बना रहा है। यह जानकारी उस समय आई है जब ईडी ने हाल ही में नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी में 4,462.81 करोड़ रुपये मूल्य की 132 एकड़ से अधिक भूमि को अस्थायी रूप से जब्त किया है।
इससे पहले, ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में 3,083 करोड़ रुपये की 42 संपत्तियों को जब्त किया था। ईडी ने कहा, "अब तक 7,545 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय वित्तीय अपराधों की जांच में सक्रिय है और अपराध से प्राप्त धन को उनके वास्तविक मालिकों को लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है।"
सरकारी एजेंसी की जांच सीबीआई की एफआईआर के बाद शुरू हुई थी। सीबीआई ने अनिल अंबानी, आरकॉम और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा-120-बी, 406 और 420, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 13(2) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। बयान में कहा गया है कि आरकॉम और उनकी समूह कंपनियों ने 2010-2012 के बीच घरेलू और विदेशी बैंकों से भारी मात्रा में ऋण लिया था, जिसमें से 40,185 करोड़ रुपये बकाया रह गए थे। पांच बैंकों ने समूह के बैंक खातों को धोखाधड़ी घोषित कर दिया था।
ईडी की जांच के अनुसार, समूह की एक इकाई द्वारा लिए गए बैंक ऋण का उपयोग अन्य कंपनियों को ट्रांसफर करने और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किया गया, जो कि ऋण के नियमों के खिलाफ था।