अभिषेक पोरेल को मिली जमानत, गंभीर आरोपों का सामना
कोलकाता में अभिषेक पोरेल की जमानत
कोलकाता. दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल हाल ही में एक विवाद में फंसे थे। उन पर एक युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगा था, जिसके चलते उन्हें जेल में रहना पड़ा। 17 सितंबर को उन्हें जमानत मिल गई, जबकि वह पिछले एक महीने से अधिक समय से हिरासत में थे। उन्हें बलात्कार और शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
अभिषेक पोरेल पर गंभीर आरोप हैं। एक युवा मेडिकल छात्रा की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायत में कहा गया है कि पोरेल ने शादी का वादा किया और उसके बाद उनके साथ यौन संबंध बनाए। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पोरेल ने उसे निजी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया।
पिछले महीने 11 तारीख को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पोरेल को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और कुल 19 धाराओं में मामला दर्ज किया गया। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई हैं, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E और 72 के तहत भी मामला दर्ज किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट में पुलिस ने न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य को बताया कि पोरेल को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने पुलिस को उनके कब्जे में मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता ने मगरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने, परेशान करने, निजी तस्वीरें लीक करने की धमकी देने और जबरन शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए गए थे।