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अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों के लिए स्थायी निवास का नया प्रस्ताव

अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों के लिए स्थायी निवास का नया प्रस्ताव पेश किया गया है। कैलिफोर्निया के सीनेटर एलेक्स पैडिला का यह विधेयक लाखों लोगों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद करता है। इसमें ड्रीमर्स, अस्थायी प्रोटेक्टेड स्टेटस धारक और लंबे समय से वीजा पर रह रहे लोग शामिल हैं। इस प्रस्ताव के तहत, आवेदकों को कम से कम सात साल तक अमेरिका में रहना होगा और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। यह विधेयक इमिग्रेशन कानून में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास है।
 

इमिग्रेशन कानून में बदलाव की कोशिश

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इमिग्रेशन कानून को सख्त करने के बीच, एक वरिष्ठ डेमोक्रेटिक सीनेटर ने लंबे समय से अमेरिका में रह रहे लोगों को स्थायी रेजिडेंसी देने का प्रयास फिर से शुरू किया है। इसमें एच-1बी वीजा धारक भी शामिल हैं।


कैलिफोर्निया के सीनेटर एलेक्स पैडिला ने बताया कि उनका प्रस्ताव एक ऐसे इमिग्रेशन नियम को आधुनिक बनाएगा, जिसे 1986 से अपडेट नहीं किया गया है। उनके कार्यालय के अनुसार, इससे आठ मिलियन से अधिक लोगों को लाभ मिल सकता है।


1929 के इमिग्रेशन एक्ट के तहत, यह नया नियम अप्रवासियों को कानूनी स्थायी रेजिडेंट स्टेटस के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा, बशर्ते कि वे कम से कम सात साल तक अमेरिका में रह चुके हों।


आवेदकों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और उन्हें ग्रीन कार्ड के लिए अन्य सभी मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।


यह प्रस्ताव ड्रीमर्स, अस्थायी प्रोटेक्टेड स्टेटस धारकों, आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और लंबे समय से वीजा पर रह रहे लोगों के बच्चों को भी कवर करेगा।


यह उच्च-कुशल पेशेवरों के लिए राहत का एक रास्ता खोल सकता है, जिनमें एच-1बी वीजा धारक शामिल हैं, जो वर्षों से रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे हैं।


पैडिला ने कहा, "एक साल पहले मैंने यह विधेयक ट्रंप प्रशासन द्वारा मेहनती अप्रवासियों के साथ किए जा रहे कठोर व्यवहार का विरोध करने के लिए पेश किया था।" उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के डर और दहशत फैलाने वाले अभियान में तेजी आई है।


पैडिला ने आगे कहा, "कांग्रेस अब उन लाखों लंबे समय से रह रहे लोगों की अनदेखी नहीं कर सकती, जो हमारी अर्थव्यवस्था और समाज में योगदान दे रहे हैं।"


यह विधेयक इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 249 में संशोधन करेगा, जिससे गृह सुरक्षा सचिव को कुछ लोगों को स्थायी निवास देने का अधिकार मिलेगा।


वर्तमान में पात्रता की कटऑफ तारीख 1 जनवरी, 1972 है। पैडिला का कानून इस तारीख को हटाकर सात साल की रोलिंग जरूरत लागू करने का प्रस्ताव है।


सीनेट डेमोक्रेटिक व्हिप डिक डर्बिन इस कदम का सह-नेतृत्व कर रहे हैं, और 14 अन्य सीनेटरों ने भी इसका समर्थन किया है।


इस विधेयक को 30 से अधिक श्रमिक, आव्रजन और नागरिक अधिकार संगठनों का समर्थन प्राप्त है। इनमें प्रमुख संगठन जैसे एएफएल-सीआईओ और सर्विस एम्प्लॉइज इंटरनेशनल यूनियन शामिल हैं।


अमेरिकी कांग्रेस ने 1929 में पहली बार 'रजिस्ट्री' प्रावधान लागू किया था, और अब तक इसमें चार बार संशोधन किया जा चुका है।


सीनेटर पैडिला के कार्यालय के अनुसार, 2015 से 2019 के बीच इस प्रावधान के तहत केवल 305 लोगों को स्थायी निवास प्राप्त करने की अनुमति मिली।


इमिग्रेशन पर गहरे पार्टी मतभेदों के बीच, कांग्रेस में इस प्रस्ताव का रास्ता पक्का नहीं है।