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अमेरिका में नए वीज़ा शुल्क का आगाज़: क्या है इसका असर?

अमेरिका ने अपनी आव्रजन नीति में एक नया वीज़ा इंटीग्रिटी शुल्क लागू किया है, जो 250 डॉलर का है। यह शुल्क 2026 से गैर-आप्रवासी वीज़ा आवेदनों पर अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत, यह शुल्क विभिन्न प्रकार के वीज़ा पर लागू होगा, जबकि राजनयिक वीज़ा इससे मुक्त रहेंगे। इस बदलाव का उद्देश्य अवैध आव्रजन को रोकना और अमेरिकी आव्रजन कानूनों का पालन सुनिश्चित करना है। जानें इस नए शुल्क के संभावित प्रभाव और वापसी के नियमों के बारे में।
 

अमेरिका की नई आव्रजन नीति

अमेरिका ने अपनी आव्रजन नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट' के तहत 250 डॉलर का नया वीज़ा इंटीग्रिटी शुल्क लागू किया है। यह अधिनियम 4 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित हुआ था। यह शुल्क हर साल महंगाई के अनुसार समायोजित किया जाएगा और इसे एक सुरक्षा जमा के रूप में देखा जा सकता है, जिसे कुछ शर्तों के तहत वापस भी किया जा सकता है।


नए वीज़ा नियमों की विशेषताएं

नए नियमों के अनुसार, 2026 से यह शुल्क गैर-आप्रवासी वीज़ा आवेदनों पर अनिवार्य होगा। इसमें पर्यटक/व्यावसायिक वीज़ा (बी-1/बी-2), छात्र वीज़ा (एफ/एम), कार्य वीज़ा (एच-1बी), और विनिमय वीज़ा (जे) शामिल हैं, जबकि राजनयिक वीज़ा (ए और जी) इस शुल्क से मुक्त रहेंगे। होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) वीज़ा आवेदन शुल्क के अतिरिक्त यह नया अधिभार वसूलेगा।


शुल्क लागू करने का उद्देश्य

यह कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिकी आव्रजन कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने और अवैध आव्रजन को रोकने के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है। इसके साथ ही, इस बिल में अन्य यात्रा संबंधी शुल्क भी शामिल हैं, जैसे 24 डॉलर का I-94 शुल्क, 13 डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रैवल ऑथराइजेशन (ESTA) शुल्क और 30 डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अपडेट सिस्टम (EVUS) शुल्क, जो विशेष रूप से कुछ चीनी नागरिकों के लिए है।


वीज़ा लागत पर प्रभाव

भारत के लिए अमेरिकी पर्यटक/व्यावसायिक वीज़ा (बी-1/बी-2) की वर्तमान कीमत लगभग 185 डॉलर है। नए शुल्क लागू होने के बाद यह लागत लगभग 472 डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो मौजूदा कीमत से लगभग ढाई गुना अधिक है। सरकार के पास इस शुल्क को भविष्य में और बढ़ाने का अधिकार भी है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर हर साल समायोजित होगा।


शुल्क की वापसी के नियम

250 डॉलर के वीज़ा इंटीग्रिटी शुल्क को कुछ परिस्थितियों में वापस भी लिया जा सकता है। यदि आवेदक वीज़ा की अवधि समाप्त होने के पांच दिन के भीतर अमेरिका छोड़ देते हैं या फिर I-94 की समाप्ति से पहले स्थायी निवास के लिए सफलतापूर्वक समायोजित हो जाते हैं, तो वे धन वापसी का अनुरोध कर सकते हैं। हालांकि, यह प्रक्रिया स्वचालित नहीं है और इसके लिए उचित दस्तावेज़ जैसे प्रस्थान प्रमाण या स्थिति समायोजन के दस्तावेज जमा करना आवश्यक होगा।


नए नियमों के संभावित प्रभाव

इस शुल्क के लागू होने से अमेरिकी वीज़ा लेने की लागत काफी बढ़ जाएगी, जिससे विशेषकर विकासशील देशों के छात्रों, पर्यटकों और कामगारों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इससे वैध आगंतुकों की संख्या में कमी आ सकती है और सांस्कृतिक व शैक्षिक आदान-प्रदान भी प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आवेदकों को अब इस अतिरिक्त लागत को ध्यान में रखकर अपनी योजना बनानी होगी।