अमेरिका में विदेशी छात्रों के लिए राहत: ट्रंप के वीजा नियमों पर रोक
अमेरिकी अदालत का महत्वपूर्ण फैसला
ट्रंप के वीजा नियम: अमेरिका में अध्ययन कर रहे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की सूचना आई है। एक फेडरल जज के निर्णय ने विदेशी छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स को वीजा नियमों में कुछ राहत प्रदान की है। रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन के उस प्रस्ताव पर अमेरिकी अदालत ने रोक लगा दी है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स के अमेरिका में रहने की अवधि को सामान्यतः चार साल तक सीमित करने का इरादा था।
बोस्टन की अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज एफ. डेनिस सेलर ने सोमवार को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को इस नियम को लागू करने से रोकने का आदेश दिया।
यह आदेश उस समय आया जब नियम के लागू होने से ठीक एक दिन पहले अदालत ने यह निर्णय लिया। प्रस्तावित नियम के तहत एफ-1 स्टूडेंट्स और जे-1 एक्सचेंज विजिटर्स के लिए चार साल की सामान्य सीमा निर्धारित की जानी थी। इसके अलावा, विदेशी पत्रकारों के अमेरिका में रहने की अवधि को भी अधिकांश मामलों में 240 दिन तक सीमित करने का प्रस्ताव था।
अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस फैसले का भारतीय छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या चार साल पूरे होने पर उन्हें अमेरिका छोड़ना होगा? पीएचडी कर रहे छात्रों की स्थिति क्या होगी? और आगे ट्रंप प्रशासन क्या कदम उठा सकता है?