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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के बर्थराइट सिटिजनशिप प्रस्ताव को खारिज किया

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बर्थराइट सिटिजनशिप प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के तहत, अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता देने की व्यवस्था जारी रहेगी। ट्रंप का यह प्रस्ताव लंबे समय से विवादों में था, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनकी आव्रजन नीति को एक बड़ा झटका दिया है। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और क्या है इसके पीछे की कहानी।
 

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

वाशिंगटन - अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विवादास्पद प्रस्ताव पर एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि देश में जन्म लेने वाले बच्चों को मिलने वाली जन्मजात अमेरिकी नागरिकता (Birthright Citizenship) की व्यवस्था जारी रहेगी।


मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए ट्रंप की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिका में जन्म लेने वाले विदेशी नागरिकों के बच्चों को स्वतः अमेरिकी नागरिकता देने की व्यवस्था समाप्त करने की कोशिश की थी।


अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अमेरिका की धरती पर जन्म लेने वाले लगभग सभी बच्चों को संविधान के तहत जन्म से अमेरिकी नागरिकता मिलती रहेगी। यह निर्णय ट्रंप की आव्रजन नीति के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।


यह ध्यान देने योग्य है कि डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से जन्मजात नागरिकता की व्यवस्था का विरोध करते आ रहे हैं। उनका तर्क था कि इस नीति का दुरुपयोग हो रहा है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद यह व्यवस्था फिलहाल यथावत रहेगी।