आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता हुआ साफ, हाई कोर्ट ने दी जमानत
आजम खान की जमानत का फैसला
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेता और समाजवादी पार्टी के सह-संस्थापक आजम खान की जेल से रिहाई की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रामपुर के क्वालिटी बार पर कब्जा करने के आरोप में जमानत प्रदान की है। अन्य मामलों में भी या तो उन्हें जमानत मिल चुकी है या उनकी सजा पर रोक लग गई है।
कोर्ट की सुनवाई और निर्णय
रामपुर के क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले की सुनवाई 21 अगस्त को जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने पूरी की थी, और निर्णय सुरक्षित रखा गया था। गुरुवार, 18 सितंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आजम खान को जमानत मिलने के बाद उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। फैसले की कॉपी जेल में भेजी जाएगी, जिसके बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्हें एक या दो दिन में जेल से बाहर आने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि आजम खान अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद हैं।
वकीलों का बयान
पूर्व अपर महाधिवक्ता इमरान उल्ला और खालिद के साथ विनीत विक्रम ने कोर्ट में आजम खान का पक्ष रखा। फैसले के बाद इमरान उल्ला ने कहा कि इस मामले को छोड़कर आजम खान को पहले ही सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। उनके वकील मोहम्मद खालिद ने बताया कि ‘सोसायटी की प्रॉपर्टी में क्वालिटी बार चल रहा था। सोसायटी ने इसे खाली कराकर टेंडर किया। इसे आजम खान के बेटे और पत्नी के नाम पर मंथली आवंटित किया गया था। यह मामला 2013 का है, जिसमें 2019 में एफआईआर दर्ज हुई। 2024 में आजम खान को आरोपी बनाया गया। हमने कोर्ट में यह तर्क रखा कि 10 साल बाद उन्हें आरोपी बनाया गया है।’