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आजम खान की सजा बढ़ी, अब 10 साल की जेल

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की कानूनी परेशानियाँ बढ़ गई हैं, जब एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने उनकी सजा को 10 साल कर दिया। इस मामले में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा भी बरकरार है, लेकिन जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। भाजपा विधायक आकाश कुमार सक्सेना ने इस फैसले का स्वागत किया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के फैसले के पीछे की कहानी।
 

आजम खान की कानूनी परेशानियाँ बढ़ीं

समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की समस्याएँ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार को, मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पहले निर्धारित 7 साल की सजा को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने बढ़ाकर 10 साल कर दिया है।


सजा और जुर्माना दोनों में वृद्धि

इस नए फैसले में, न केवल आजम खान की सजा बढ़ाई गई है, बल्कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा भी 7 साल ही बरकरार रखी गई है, हालांकि जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है। पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।


भाजपा विधायक का स्वागत

इस निर्णय के बाद, भाजपा विधायक आकाश कुमार सक्सेना ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह मामला अपने आप में अनोखा है।


अभियोजन पक्ष की प्रतिक्रिया

अभियोजन पक्ष की वकील सीमा राणा ने बताया कि यह मामला दो पैन कार्ड से संबंधित था। निचली अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया था, जिसके खिलाफ आरोपियों ने सत्र न्यायालय में अपील की थी। आजम खान पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और 10 साल की सजा सुनाई गई है।


मुकदमे का इतिहास

इस मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था। 17 नवंबर 2025 को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था और 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया था।