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आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि आज, 5.5 करोड़ लोगों ने किया दाखिल

आज आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है, जिसमें लगभग 5.5 करोड़ लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल किया है। आयकर विभाग ने नागरिकों से जल्द से जल्द फाइलिंग करने की अपील की है। यदि आप समय पर आईटीआर नहीं भरते हैं, तो जुर्माना लग सकता है। जानें जुर्माने की राशि और समय पर फाइलिंग के लाभ।
 

आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि

मुंबई: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तिथि आज है। अब तक लगभग 5.5 करोड़ नागरिकों ने अपना आईटीआर जमा कर दिया है।


आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, 31 जुलाई को दोपहर 11 बजे तक 5.45 करोड़ लोगों ने आईटीआर दाखिल किया है। इनमें से 5.06 करोड़ आईटीआर की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि 2.33 करोड़ आईटीआर को प्रोसेस किया गया है।


सरकार ने अभी तक आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया है।


आयकर विभाग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करें और अंतिम समय तक न रुकें।


यदि आप 31 जुलाई तक अपना आईटीआर नहीं भर पाते हैं और बाद में दाखिल करते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। 5 लाख रुपए तक की आय पर जुर्माना 1,000 रुपए और 5 लाख रुपए से अधिक की आय पर 5,000 रुपए है।


इसके अलावा, यदि आपकी आय सरकार द्वारा निर्धारित छूट से अधिक है, तो आपको देय कर पर प्रति माह 1 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा जब तक कि आप आईटीआर दाखिल नहीं करते।


समय पर आईटीआर जमा करने का एक लाभ यह है कि आप वर्तमान वर्ष के नुकसान को भविष्य में समायोजित कर सकते हैं, जिससे आपकी कुल कर देनदारी कम हो जाती है।


इसलिए, समय पर आईटीआर दाखिल करना जुर्माने से बचने, टैक्स लाभ बनाए रखने और रिफंड प्रक्रिया को तेज करने का सबसे सरल तरीका है।