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आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाया 63.60 लाख रुपये का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर 63.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कुछ ऋण खातों पर निर्धारित दर से अधिक ब्याज वसूलने और केवाईसी विवरण को समय पर अपडेट न करने के कारण की गई। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आरबीआई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कैसे हुआ।
 

आरबीआई द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा पर जुर्माना


भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा पर 63.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।


केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को जानकारी दी कि बैंक को कुछ ऋण खातों पर निर्धारित दर से अधिक ब्याज वसूलने का दोषी पाया गया। इसके अलावा, कुछ खातों में केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री में ग्राहक के केवाईसी विवरण को समय सीमा के भीतर अपडेट नहीं किया गया था।


आरबीआई ने 31 मार्च 2025 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण के दौरान इन खामियों का पता लगाया। इसमें यह भी पाया गया कि बैंक ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है।


इसके बाद, बैंक को नोटिस जारी किया गया और उसे जवाब देने का अवसर दिया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान बैंक का उत्तर असंतोषजनक पाया गया, जिसके बाद 30 जून 2026 को जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया।


एक अन्य मामले में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर केवाईसी से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। नोटिस के लिखित उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक तर्कों को असंतोषजनक मानने के बाद 24 जून को जुर्माने का आदेश जारी किया गया।