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इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा, जानें तोशाखाना-2 मामले का पूरा सच

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला तोशाखाना-2 केस में आया है, जिसमें सरकारी उपहारों के गलत इस्तेमाल का आरोप है। जानें इस हाई-प्रोफाइल मामले का पूरा विवरण और अदालत के निर्णय के पीछे की कहानी।
 

पाकिस्तान में इमरान खान की नई मुश्किलें

पाकिस्तान : पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की समस्याएं एक बार फिर बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा सुनाई है। यह निर्णय तोशाखाना-2 केस (Toshakhana-2 case) में आया है, जो सरकारी उपहारों के गलत उपयोग से संबंधित है। यह सजा उस समय दी गई है जब इमरान खान के जेल में रखे जाने के तरीके पर पाकिस्तान सरकार की आलोचना हो रही है।


इस महत्वपूर्ण मामले का निर्णय रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल (Adiala Jail) में लगभग 80 सुनवाइयों के बाद सुनाया गया। विशेष अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने जेल परिसर में ही दोनों को दोषी ठहराया। सुरक्षा कारणों से कोर्ट की कार्यवाही जेल के अंदर आयोजित की गई।


अदालत का निर्णय
विशेष केंद्रीय जज शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल में यह निर्णय सुनाया। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 409 के तहत भी दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर कुल एक करोड़ रुपये (10-10 मिलियन रुपये) का जुर्माना भी लगाया गया है। अदियाला जेल अधिकारियों के अनुसार, निर्णय सुनाए जाने के समय इमरान खान और बुशरा बीबी कोर्टरूम में मौजूद थे। वहीं, फैसले से पहले इमरान खान के वकील सलमान सफदर को नोटिस भी जारी किया गया था।


तोशाखाना-2 मामला क्या है?
यह मामला 2021 में सऊदी अरब सरकार से प्राप्त सरकारी उपहारों से संबंधित है। आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इन महंगे उपहारों को नियमों के खिलाफ अपने पास रखा और बाद में कथित तौर पर धोखाधड़ी की। अदालत ने इसे राज्य के साथ विश्वासघात मानते हुए सख्त सजा सुनाई।