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इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत, देश छोड़ने पर रोक

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने 'लीव इंडिया नोटिस' पर रोक लगा दी है, जिससे उन्हें फिलहाल देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह मामला मुंबई में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में हुए प्रदर्शन से जुड़ा है। इमरान खान ने अदालत में कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को होगी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
 

इमरान खान को मिली बड़ी राहत


इमरान खान की ताजा खबरें: बॉलीवुड अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने 'लीव इंडिया नोटिस' के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस नोटिस पर रोक को बढ़ा दिया है। अब इमरान खान को फिलहाल देश छोड़ने की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को होगी। यह मामला मुंबई में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में हुए प्रदर्शन से संबंधित है।


मामले का विवरण

दरअसल, 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। यह प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संदर्भ में आयोजित किया गया था। इसी दौरान इमरान खान को पुलिस ने कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था। इसके बाद, मुंबई के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने 14 अक्टूबर को इमरान खान को 'लीव इंडिया नोटिस' जारी किया, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए इमरान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।


इमरान खान की याचिका

इमरान खान ने अपनी याचिका में कहा कि FRRO ने उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी करने से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने इस कार्रवाई को मनमाना और अनुचित बताते हुए नोटिस को रद्द करने की मांग की है। अभिनेता ने यह भी कहा कि वह प्रदर्शन के आयोजक या सक्रिय प्रतिभागी नहीं थे, बल्कि वहां हो रही गतिविधियों को देखने पहुंचे थे।


OCI कार्डधारक इमरान खान

इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। उनकी याचिका के अनुसार, वह लगभग दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं और उन्हें 2006 में OCI का दर्जा मिला था। उन्होंने अदालत में यह सवाल उठाया कि बिना उचित सुनवाई और आरोपों की स्पष्ट जानकारी दिए उन्हें देश छोड़ने का निर्देश कैसे दिया जा सकता है।


बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश

2 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान खान को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बिना शर्त माफी मांगने और भविष्य में इस तरह के प्रदर्शनों में शामिल नहीं होने का लिखित आश्वासन देने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि OCI कार्डधारकों को भारतीय नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं। हालांकि, कोर्ट ने यह भी माना कि किसी व्यक्ति को देश छोड़ने का नोटिस जारी करने से पहले अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिलना चाहिए।