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इमरान खान को मिला भारत छोड़ने का नोटिस, 28 अक्टूबर तक का समय

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को मुंबई में एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बाद भारत छोड़ने का नोटिस मिला है। उन्हें इमिग्रेशन एक्ट के तहत 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। इमरान खान, जो अमेरिकी नागरिक हैं, ने इस प्रदर्शन में भाग लिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे की राजनीतिक हलचलें।
 

मुंबई में इमरान खान की कानूनी मुश्किलें

मुंबई: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बाद, मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस ने इमरान खान को इमिग्रेशन एक्ट के तहत 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का औपचारिक 'लीव इंडिया' नोटिस जारी किया है। अभिनेता ने इस कानूनी नोटिस की एक प्रति भी प्राप्त कर ली है।


अमेरिकी नागरिकता और OCI कार्डधारक होने के बावजूद प्रदर्शन में भाग लिया
इमरान खान की यह कार्रवाई उनकी नागरिकता और भारत के आव्रजन नियमों के उल्लंघन से संबंधित है। इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं; उनका जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुआ था और उनके पास अमेरिकी नागरिकता और पासपोर्ट है। वह भारत में ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक के रूप में रह रहे हैं। नियमों के अनुसार, विदेशी नागरिक या OCI कार्डधारक भारत में किसी भी घरेलू राजनीतिक गतिविधियों या सरकार विरोधी प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकते। इमरान खान अपनी पार्टनर लेखा वॉशिंगटन और कजिन जैन मैरी खान के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जहां से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था।


पूर्व सांसद किरीट सोमैया की शिकायत
इमरान खान के इस प्रदर्शन में भाग लेने के बाद राजनीतिक हलकों में विवाद बढ़ गया था। पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय और आव्रजन विभाग को औपचारिक शिकायत भेजी थी। सोमैया ने सवाल उठाया कि अमेरिकी पासपोर्ट धारक होने के बावजूद इमरान भारत के आंतरिक और राजनीतिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनों में कैसे भाग ले सकते हैं। उन्होंने अभिनेता के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने और विदेशी नागरिक द्वारा वीजा और OCI नियमों के उल्लंघन पर त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की मांग की थी।


इमिग्रेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई
शिकायत और जांच के आधार पर, मुंबई पुलिस ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) और इमिग्रेशन एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कदम उठाते हुए अभिनेता को भारत छोड़ने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर निर्धारित की है। यदि वह तय समय-सीमा के भीतर देश नहीं छोड़ते हैं, तो उनके खिलाफ प्रत्यर्पण और वीजा रद्दीकरण जैसी कठोर कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं।