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इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अस्पताल में इलाज का आदेश

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। उन्हें अदियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने उनके स्वास्थ्य की चिंता जताते हुए पूरा मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, इमरान खान और उनके परिवार के बीच मुलाकातों पर लगी पाबंदियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। अदालत ने यह सुनिश्चित किया है कि उनके इलाज को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाएगा। अगली सुनवाई 16 सितंबर 2026 को होगी।
 

इमरान खान को मिली फौरी राहत

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो पिछले तीन वर्षों से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं, को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। मंगलवार को, तीन जजों की बेंच ने इमरान खान को अगली सुनवाई तक शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। अदालत ने अधिकारियों को उनके इलाज और मेडिकल जांच को सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, एक विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन करने और उन्हें कड़ी सुरक्षा के साथ अस्पताल ले जाने का भी आदेश दिया गया है, ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े।


दिल की स्थिति पर चिंता

नब्ज और दिल की हालत बिगड़ी, कोर्ट ने मांगा पूरा मेडिकल रिकॉर्ड
सुनवाई के दौरान, जस्टिस शाहिद वहीद ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि इमरान खान का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया, केवल सारांश क्यों? जस्टिस वहीद ने चिंता जताई कि रिपोर्ट से स्पष्ट है कि इमरान खान की नब्ज और दिल की स्थिति ठीक नहीं है। अदालत ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले पूरा मेडिकल रिकॉर्ड पेश किया जाए।


परिवार से मुलाकात पर पाबंदी

बहनों से मुलाकात पर पाबंदी पर सवाल, जेल प्रशासन से मांगा 3 साल का हिसाब
कोर्ट ने इमरान खान और उनकी बहनों के बीच मुलाकातों पर लगी पाबंदियों पर आपत्ति जताई। जजों ने कहा कि परिवार से मिलना मौलिक अधिकार है। इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल ने दावा किया कि इमरान खान ने पिछले तीन वर्षों में अपनी बहनों से 48 बार मुलाकात की है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन को आदेश दिया कि पिछले तीन वर्षों में हुई सभी मुलाकातों का रिकॉर्ड पेश किया जाए। अब इमरान खान को हफ्ते में एक बार परिवार से मिलने की अनुमति दी गई है।


राजनीतिकरण से बचने के निर्देश

इलाज का नहीं होगा राजनीतिकरण, प्राइवेट अस्पताल का खर्च उठाएगी PTI
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान के इलाज को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। अदालत ने पीटीआई और इमरान के परिवार को एक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि इमरान से मुलाकात के बाद मीडिया में कोई बयान नहीं दिया जाएगा। पीटीआई महासचिव ने भरोसा दिलाया कि मेडिकल रिपोर्ट का राजनीतिक उपयोग नहीं होगा। इमरान खान की बहन ने बताया कि अस्पताल में इलाज का खर्च वे खुद उठाएंगे।


अगली सुनवाई की तारीख

डॉ. फैसल सुल्तान और बहन उज्मा खान रहेंगी साथ, 16 सितंबर को अगली सुनवाई
अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि इमरान खान के इलाज के दौरान उनके डॉक्टर और बहन उनके साथ रहेंगी। अगली सुनवाई 16 सितंबर 2026 को होगी। अदालत ने अदियाला जेल के वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है और इमरान खान पर दर्ज मुकदमों की जानकारी भी मांगी है।