इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: शाही ईदगाह को विवादित संपत्ति नहीं माना
हाईकोर्ट का फैसला
प्रयागराज/मथुरा: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें शाही ईदगाह परिसर को विवादित संपत्ति या ढांचा घोषित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना है।
यह याचिका श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दायर की गई थी। याचिका में यह अनुरोध किया गया था कि मथुरा की शाही ईदगाह को बाबरी मस्जिद प्रकरण के समान एक 'विवादित ढांचा' घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि शाही ईदगाह का निर्माण भगवान कृष्ण के मूल गर्भगृह को तोड़कर किया गया है।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और पहले से ही इस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली थी। कोर्ट ने निर्णय के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की थी। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की इस मांग का विरोध करते हुए अपनी लिखित आपत्ति भी पेश की थी।
अपने फैसले में, न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की अदालत ने महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका को खारिज करते हुए शाही ईदगाह को विवादित संपत्ति घोषित करने से इनकार कर दिया।