इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस SI भर्ती 2025 के नियुक्ति पत्रों पर रोक लगाई
UP पुलिस SI भर्ती 2025 में नियुक्ति पत्रों पर रोक
UP पुलिस SI भर्ती 2025: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती 2025 के लिए 4,543 पदों के नियुक्ति पत्रों पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने इस मामले में सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। यह आदेश श्याम सुंदर, कमलेश यादव, यश पांडेय और 44 अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया गया।
15,75,706 आवेदनों की संख्या
एडवोकेट संजय कुमार यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था, जिसके लिए 15,75,706 आवेदन प्राप्त हुए। लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को दो पालियों में आयोजित की गई, जिसमें 10,00,077 अभ्यर्थी शामिल हुए।
उत्तर कुंजी में बदलाव
उन्होंने आगे बताया कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने 23 मार्च को प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी की थी। फाइनल उत्तर कुंजी 7 मई को परीक्षा परिणाम के दिन जारी की गई, जिसमें कई प्रश्नों के उत्तर में बदलाव किया गया। इस पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई, क्योंकि एक प्रश्न 2.5 अंक का था, जिससे कुछ अभ्यर्थी असफल हो गए।
बदलाव पर अभ्यर्थियों की आपत्ति
कुछ अभ्यर्थियों का चयन अगली प्रक्रिया में हुआ, लेकिन 14 जुलाई को अंतिम परिणाम जारी होने पर कई अभ्यर्थी एक या दो अंकों से असफल हो गए। अभ्यर्थियों ने बदलाव किए गए प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन भर्ती बोर्ड ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके चलते अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल की।