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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता पर याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता पर दायर याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने बिना किसी ठोस दस्तावेज के यह दावा किया था कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं हैं। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिका को वापस लेने की अनुमति दी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के निर्णय के पीछे की कहानी।
 

राहुल गांधी के खिलाफ निराधार याचिका

नई दिल्ली: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया है। याचिका में उनकी कथित ब्रिटिश नागरिकता पर सवाल उठाया गया था, जिसके आधार पर उनकी रायबरेली से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता बिना किसी ठोस दस्तावेज के ही यह दावा करने पहुंचे थे।


राहुल गांधी के खिलाफ देशभर में कई बार सवाल उठाए जाते हैं, यहां तक कि उनकी भारतीय नागरिकता पर भी। इसी संदर्भ में एक मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता है, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया। अदालत ने याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अभ्देश कुमार चौधरी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।


ब्रिटिश नागरिकता का आरोप

याचिकाकर्ता अशोक पांडे ने दावा किया था कि राहुल गांधी के पास भारतीय नागरिकता नहीं है और वे ब्रिटेन के नागरिक हैं। इसी आधार पर उन्होंने क्वो वारंटो जारी करने की मांग की थी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि क्या राहुल गांधी लोकसभा सदस्य के पद पर बने रह सकते हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि राहुल ने 21 अगस्त 2003 को ब्रिटेन में Backops Limited नाम की कंपनी बनाई थी, जिसमें उन्होंने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था।