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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपों की जांच आवश्यक है और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मामले की जांच करे। यह मामला पहले विशेष सांसद-विधायक अदालत में दायर किया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के आदेश के पीछे की कहानी।
 

हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ - इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े दोहरी नागरिकता के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। न्यायालय ने कहा कि आरोपों की जांच आवश्यक है, इसलिए इस मामले की उचित जांच कराई जानी चाहिए।


राज्य सरकार को जांच का निर्देश

खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह या तो स्वयं इस मामले की जांच करे या इसे किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपे। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस समय आरोपों की सत्यता का निर्धारण नहीं किया जा रहा है, बल्कि तथ्यों को उजागर करने के लिए जांच आवश्यक है। यह मामला उस निर्णय के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें लखनऊ की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने 28 जनवरी 2026 को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था।


याचिका का विवरण

यह याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता से संबंधित आरोप लगाते हुए भारतीय न्याय संहिता, सरकारी गोपनीयता कानून, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट एक्ट के तहत जांच की मांग की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सवाल किया कि राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी मांगे थे।


शिकायत का इतिहास

यह शिकायत पहले रायबरेली की विशेष अदालत में दायर की गई थी, जिसे बाद में 17 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट के आदेश पर लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। निचली अदालत द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिस पर अब यह महत्वपूर्ण निर्णय आया है।