इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। अदालत ने कहा है कि जब तक आदेश नहीं सुनाया जाता, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। स्वामी को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया गया है। अब सभी की नजरें कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।
Feb 27, 2026, 17:28 IST
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का निर्णय
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक आदेश नहीं सुनाया जाता, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया गया है। अब सभी की निगाहें कोर्ट के अंतिम निर्णय पर हैं।