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ईडी ने PFI और SDPI की 8 संपत्तियां जब्त की, कुल मूल्य 67 करोड़ रुपये

प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की 8 संपत्तियों को जब्त किया है, जिनकी कुल कीमत 67.03 करोड़ रुपये है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम के तहत की गई है। जांच में पता चला है कि इन संगठनों ने अवैध धन जुटाने के लिए विभिन्न चैनलों का उपयोग किया, जिसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में किया गया। ईडी ने कहा कि यह कार्रवाई PFI नेटवर्क को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
 

प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके सहयोगी संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) की 8 संपत्तियों को जब्त किया है, जिनकी कुल कीमत 67.03 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम के तहत की गई है।



जांच के दौरान यह पता चला कि PFI और SDPI ने अवैध रूप से धन जुटाने के लिए बैंकिंग चैनलों, हवाला नेटवर्क और चंदे का सहारा लिया, जिसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों और देश विरोधी अभियानों में किया गया। एजेंसी ने बताया कि इन संगठनों के फंड का इस्तेमाल प्रशिक्षण शिविरों, दंगों को भड़काने और कट्टरपंथी गतिविधियों को फैलाने में किया गया।


अब तक PFI के 28 प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके खिलाफ राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी शिकायतें दर्ज की गई हैं। जांच में यह भी सामने आया कि संगठन के पास गुप्त बैंक खाते और विदेशी फंडिंग चैनल थे, जिनका उपयोग भारत-विरोधी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए किया गया।


ईडी ने कहा कि यह कार्रवाई PFI नेटवर्क को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच अभी भी जारी है और आगे और संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं।


सरकार ने पहले ही PFI और SDPI को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है। केंद्र का मानना है कि ये संगठन देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। इस मामले में कई अन्य संदिग्ध खातों और व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।