ईपीएफओ सदस्यों के लिए नई सुविधा: ऑटो-सेटलमेंट सीमा बढ़ी
ईपीएफओ की नई घोषणा
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। ईपीएफओ ने अग्रिम दावों के लिए ऑटो-सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। यह निर्णय सदस्यों को आपातकालीन स्थितियों में त्वरित वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करेगा।
केंद्रीय मंत्री का बयान
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को इस बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से लाखों ईपीएफओ सदस्यों को लाभ मिलने की संभावना है। कोविड-19 महामारी के दौरान, ईपीएफओ ने पहली बार अग्रिम दावों के ऑटो-सेटलमेंट की सुविधा शुरू की थी, जिससे सदस्यों को तात्कालिक वित्तीय सहायता मिल सके।
ऑटो क्लेम सेटलमेंट के आंकड़े
केंद्रीय मंत्री ने साझा किया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 89.52 लाख ऑटो क्लेम सेटल किए गए थे, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 2.32 करोड़ हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि सदस्यों द्वारा किए गए अग्रिम दावे को फाइलिंग की तारीख से तीन दिनों के भीतर प्रोसेस किया जाएगा।
सदस्यों के लिए सलाह
ईपीएफओ ने सदस्यों को तीसरे पक्ष के एजेंटों से सावधान रहने की सलाह दी है। संगठन ने कहा है कि सदस्यों को अपने पीएफ खातों से संबंधित सेवाओं के लिए केवल आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए, ताकि उनकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहे। वर्तमान में, ईपीएफओ के पास सात करोड़ से अधिक सदस्य हैं, जो विभिन्न निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत या सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। सरकार ने यह भी बताया कि कुछ साइबर कैफे संचालक और फिनटेक कंपनियां ईपीएफओ सदस्यों से उन सेवाओं के लिए शुल्क ले रही हैं जो आधिकारिक रूप से मुफ्त हैं। कई मामलों में, ये संचालक केवल ईपीएफओ के ऑनलाइन शिकायत मंच का उपयोग करते हैं, जिसे कोई भी सदस्य स्वयं मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है। ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि बाहरी संस्थाएं उनकी ओर से अधिकृत नहीं हैं।