उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण जमा करने की समय सीमा बढ़ी
उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए 10 मार्च तक का समय दिया गया है। यदि वे समय पर जानकारी जमा करते हैं, तो उनका वेतन जारी किया जाएगा। हालांकि, इस बार उन्हें पदोन्नति और एसीपी का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। जानें इस निर्णय के पीछे की वजह और इसके प्रभाव के बारे में।
Feb 26, 2026, 14:52 IST
संपत्ति विवरण जमा करने की नई समय सीमा
उत्तर प्रदेश समाचार: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए 10 मार्च तक का अतिरिक्त समय दिया गया है। यदि वे इस तिथि तक अपनी जानकारी जमा कर देते हैं, तो उनका वेतन जारी किया जा सकेगा। हालांकि, इस बार उन्हें पदोन्नति और एसीपी (ACP) का लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया है।