उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए प्रशासक नियुक्ति का आदेश
जिला पंचायत अध्यक्षों की नियुक्ति
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। शनिवार को, जब जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, सरकार ने उन्हें प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का पांच वर्षीय कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। नई व्यवस्था के लागू होने तक, निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक के रूप में संबंधित जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों का कार्य संभालेंगे। सूत्रों के अनुसार, ब्लॉक प्रमुखों के लिए भी इसी तरह का निर्णय जल्द ही लिया जा सकता है, क्योंकि उनका कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है।
पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में पहले ही शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर अब सरकार ने मुहर लगा दी है। इसके बाद, जिला पंचायत अध्यक्ष अब प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। वर्ष 2021 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों की पहली बैठक 12 जुलाई 2021 को हुई थी, जिसके आधार पर उनका कार्यकाल 11 जुलाई यानी आज पूरा हो रहा है।
यह ध्यान देने योग्य है कि इससे पहले सरकार ने प्रधानों को भी प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी थी। प्रधानों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासन का कार्यभार सौंपा गया था। पहले यह जिम्मेदारी अधिकारियों को दी जाती थी, लेकिन अब इसी व्यवस्था को जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में भी लागू किया गया है।