उत्तर प्रदेश में मिठाई की दुकानों पर नया नियम: 15 अक्टूबर से अनिवार्य होगी उपयोग की तारीख
उत्तर प्रदेश में मिठाई की दुकानों पर नया नियम
UP Sweet Shops New Rule: त्योहारों के समय मिठाइयों की मांग में वृद्धि होती है, जिसके चलते मिलावट और बासी मिठाइयों की बिक्री की शिकायतें भी बढ़ जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समस्या का समाधान करते हुए एक नया नियम लागू किया है। 15 अक्टूबर से, सभी मिठाई दुकानों पर बिक्री के लिए रखी मिठाइयों पर 'यूज बाय डेट' लिखना अनिवार्य होगा। यह नियम खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा, जो ट्रे या कंटेनर में बेची जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को मिठाई की उपयोग अवधि के बारे में जानकारी देना और बासी मिठाइयों की बिक्री को रोकना है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह नियम प्रदेश में मिठाई की बिक्री और भंडारण से जुड़े सभी कारोबारियों पर लागू होगा। निरीक्षणों के दौरान यह पाया गया था कि ग्राहकों को मिठाइयों की निर्माण और एक्सपायरी डेट के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी। नई व्यवस्था के तहत, उपभोक्ता मिठाई खरीदने से पहले उसकी उपयोग की अंतिम तारीख देख सकेंगे।
खुली मिठाइयों पर नियमों का विस्तार
पहले केवल पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर आवश्यक जानकारी दी जाती थी, लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ग्राहकों को अक्सर दुकानदार से पूछना पड़ता था। अब, बिक्री के लिए प्रदर्शित या भंडारित खुली मिठाइयों के कंटेनर और ट्रे पर उपयोग की अंतिम तारीख स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक होगा। इससे ग्राहक अधिक जानकारी के साथ खरीदारी कर सकेंगे। दुकानदारों को भी मिठाई की प्रकृति और उसकी उपयोग अवधि के अनुसार जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।
मिठाई की उपयोग अवधि का निर्धारण
मिठाइयों की उपयोग अवधि एक समान नहीं होती। यह सामग्री, बनाने की प्रक्रिया, नमी, भंडारण के तापमान और रखरखाव की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इसलिए, प्रत्येक मिठाई के लिए एक समान अंतिम तारीख निर्धारित करना उचित नहीं होगा। खाद्य कारोबारियों को संबंधित मिठाई की प्रकृति और भंडारण की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसकी उपयोग अवधि तय करनी होगी। उदाहरण के लिए, दूध और खोया आधारित मिठाइयों की उपयोग अवधि अन्य मिठाइयों की तुलना में कम हो सकती है।
FSSAI के निर्देशों का पालन
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 2020 में खुली मिठाइयों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे। 25 सितंबर 2020 के आदेश के अनुसार, बिना पैकेजिंग वाली मिठाइयों के कंटेनर या ट्रे पर 'Best Before Date' प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया था। उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाली नई व्यवस्था में 'यूज बाय डेट' प्रदर्शित करने पर जोर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को मिठाई के सेवन की अंतिम तारीख के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी।