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उदय भानु चिब को पुलिस कस्टडी में भेजा गया, अदालत ने सुनवाई के बाद लिया फैसला

पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। अदालत ने यह निर्णय सुनवाई के बाद लिया, जिसमें दिल्ली पुलिस ने चिब की गिरफ्तारी की मांग की थी। पुलिस का कहना है कि चिब कथित साजिश में शामिल थे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को दिशा-निर्देश दिए। बचाव पक्ष ने इस मांग का विरोध किया, यह कहते हुए कि चिब ने हमेशा जांच में सहयोग किया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के आदेश के पीछे की वजह।
 

पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश

पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। यह निर्णय अदालत की सुनवाई के बाद लिया गया। मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।


उदय भानु चिब को मंगलवार सुबह अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और दोपहर 12:30 बजे आदेश सुनाने की बात कही। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत से चिब की सात दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की। पुलिस ने कहा कि चिब कथित साजिश में शामिल रहे हैं और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को दिशा-निर्देश दिए थे।


पुलिस ने अदालत में तर्क दिया कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उनसे जुड़े तथ्यों की जांच के लिए आरोपी को विभिन्न स्थानों पर ले जाना आवश्यक है। इसी आधार पर विस्तृत पूछताछ के लिए लंबी कस्टडी की मांग की गई। पुलिस के वकील ने कहा कि चिब प्रदर्शन से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे और जो लोग भारत मंडपम पहुंचे थे, वे उनके निर्देश पर वहां गए थे।


पुलिस ने यह भी कहा कि घटना के समय वहां बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिनिधि मौजूद थे, जिससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पुलिस के अनुसार, इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और एकता जैसे गंभीर मुद्दे प्रभावित हुए हैं।


वहीं, बचाव पक्ष ने पुलिस कस्टडी की मांग का कड़ा विरोध किया। चिब के वकील ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल ने हमेशा जांच में सहयोग किया है और गिरफ्तारी अनावश्यक है। उन्होंने कहा कि केवल टी-शर्ट की बरामदगी के लिए पुलिस कस्टडी की मांग करना हास्यास्पद है। बचाव पक्ष के अनुसार, प्रदर्शनकारी निहत्थे थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे।


बताया गया कि पुलिस ने मंगलवार सुबह चिब को हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।