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उदयपुर फाइल्स: फिल्म की रिलीज पर नया अपडेट

फिल्म 'उदयपुर फाइल्स', जो कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित है, की रिलीज को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। सीबीएफसी ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि फिल्म से सभी विवादास्पद दृश्य हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही, अदालत ने वकीलों के लिए विशेष स्क्रीनिंग का आदेश दिया है। फिल्म 11 जुलाई, 2025 को रिलीज होगी। जानें इस फिल्म के बारे में और क्या है इसके पीछे की कहानी।
 

उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर महत्वपूर्ण जानकारी

उदयपुर फाइल्स का अपडेट: राजस्थान के उदयपुर में 2022 में हुई कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज को लेकर हालिया जानकारी सामने आई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि फिल्म से सभी विवादास्पद दृश्य हटा दिए गए हैं। इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में अभिनेता विजय राज हैं। सीबीएफसी के इस बयान के बाद, अदालत ने फिल्म के निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे वकीलों के लिए फिल्म और इसके ट्रेलर की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करें। यह स्क्रीनिंग 9 जुलाई, 2025 को निर्धारित की गई है.


विजय राज की 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर नई जानकारी


फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' का निर्देशन भरत श्रीनाते ने किया है और यह 11 जुलाई, 2025 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। इस फिल्म में विजय राज के साथ राजनीश दुग्गल, प्रीति झंगियानी, कमलेश सावंत, कांची सिंह और मुश्ताक खान जैसे कलाकार भी शामिल हैं। यह फिल्म कन्हैया लाल की हत्या की घटना को दर्शाती है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जून 2022 में, दो हमलावरों ने कन्हैया लाल की उनके दुकान में हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्होंने एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट का समर्थन किया था.


CBFC ने विवादास्पद दृश्य हटाए


फिल्म के ट्रेलर को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रेलर में आपत्तिजनक सामग्री है, जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकती है। याचिका में कहा गया कि फिल्म एक समुदाय को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीएफसी से जवाब मांगा, जिसके बाद बोर्ड ने बताया कि फिल्म से 40-50 आपत्तिजनक हिस्सों को हटा दिया गया है.


दिल्ली HC ने विशेष स्क्रीनिंग का आदेश दिया


दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने स्क्रीनिंग का आदेश दिया ताकि याचिकाकर्ताओं के वकील फिल्म का मूल्यांकन कर सकें। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द होगी। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.