उमर खालिद को मिली 3 दिन की जमानत, घर पर रहना होगा
दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद की जमानत
दिल्ली दंगा साजिश मामले में 7 साल से जेल में बंद है उमर खालिद
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है। उन्हें 1 से 3 जून तक अपनी मां की सर्जरी के लिए जमानत मिली है, जिसके लिए उन्हें 1 लाख रुपये का निजी मुचलका भरना होगा।
उन्हें पहले ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जो खारिज कर दी गई थी। हालांकि, जमानत के साथ कुछ सख्त शर्तें भी लगाई गई हैं। उन्हें दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है और केवल अस्पताल जाने की अनुमति दी गई है।
कोर्ट का सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण
उच्च न्यायालय ने कहा कि उमर को पहले भी पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए अंतरिम जमानत मिल चुकी है और उन्होंने अदालत की शर्तों का पालन किया है। हालांकि, वह इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं, लेकिन उनकी मां की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया।
15 दिन की जमानत की मांग
उमर ने अदालत में 22 मई से 5 जून तक 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। याचिका में उल्लेख किया गया था कि वह अपने स्व. मामा के चेहलुम में शामिल होना चाहते हैं और अपनी 62 वर्षीय मां की 2 जून को होने वाली लंप एक्सिशन सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल करना चाहते हैं।