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एकता कपूर ने ALTT बैन पर दी प्रतिक्रिया, कहा- हम नहीं हैं जुड़े

एकता कपूर ने हाल ही में ALTT ऐप पर लगे बैन के संबंध में एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि वह और उनकी मां शोभा कपूर इस प्लेटफॉर्म से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने जून 2021 में ALTT से अपने संबंध तोड़ लिए थे। इसके साथ ही, उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स के कानूनी अनुपालन और उच्चतम मानकों के पालन की बात भी की। जानें इस मामले में और क्या कहा गया है।
 

एकता कपूर का बयान

एकता कपूर: भारत सरकार ने अश्लील सामग्री को बढ़ावा देने के आरोप में 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने ALTT ऐप से अपने संबंधों को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह और उनकी मां शोभा कपूर जून 2021 से ALTT से किसी भी प्रकार से जुड़े नहीं हैं। 25 जुलाई 2025 को, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने ALTT, ULLU, डेसिफ्लिक्स और अन्य 22 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया।


ALTT पर बैन के बाद एकता कपूर की प्रतिक्रिया

इस खबर के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में ALTT को एकता कपूर के स्वामित्व से जोड़ा गया। इन दावों का खंडन करते हुए, एकता ने इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, 'मीडिया में चल रही खबरें गलत हैं। मैं और मेरी मां शोभा कपूर ALTT से जुड़े नहीं हैं और हमने जून 2021 में अपने संबंध तोड़ लिए थे।'


ALTT बैन पर एकता कपूर का रिएक्शन

एकता कपूर ने अपनी पोस्ट में कहा, 'इन जानकारी के विपरीत किसी भी तरह के आरोप का पुरजोर खंडन किया जाता है और मीडिया से अनुरोध है कि वह सही तथ्य प्रस्तुत करें।' उन्होंने यह भी बताया कि बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, जो बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध है, ALTT का संचालन कर रहा है।


बालाजी टेलीफिल्म्स का कानूनी अनुपालन

एकता ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड सभी लागू कानूनों का पूरी तरह से पालन करता है। उन्होंने कहा, 'हम उच्चतम मानकों के साथ अपना व्यवसाय संचालित करते हैं।' इस बयान के साथ, एकता ने ALTT के संचालन और उसकी सामग्री से अपनी दूरी को स्पष्ट किया।


सरकार ने 25 ऐप पर लगाया बैन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 25 जुलाई 2025 को 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और उनकी वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया। इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील सामग्री प्रसारित करने का आरोप था, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और अन्य संबंधित कानूनों का उल्लंघन करती थी।