एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले में हाफिज सईद को आरोपी बनाया
हाफिज सईद का नाम पूरक आरोपपत्र में
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने सोमवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से संबंधित अपने पूरक आरोपपत्र में लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को आरोपी ठहराया है।
आरोपपत्र में सईद की भूमिका
एनआईए के अनुसार, जम्मू में विशेष अदालत में प्रस्तुत किए गए आरोपपत्र में, सईद पर व्यक्तिगत रूप से और लश्कर-ए-तैयबा तथा उसके सहयोगी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (टीआरएफ) के प्रमुख के रूप में आरोप लगाए गए हैं।
सईद पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए, 1967) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। एनआईए ने आरोपपत्र में सईद पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से साजिश रचने का भी आरोप लगाया है।
साक्ष्यों का विवरण
बयान के अनुसार, 1,597 पन्नों के मूल आरोपपत्र के बाद दाखिल किए गए पूरक आरोपपत्र में पाकिस्तान की साजिश, सईद की भूमिका और एनआईए द्वारा वैज्ञानिक जांच और जमीनी पड़ताल के जरिए इकट्ठा किए गए सबूतों की जानकारी दी गई है।
एनआईए ने 15 दिसंबर, 2025 को अपने पिछले आरोपपत्र में पाकिस्तानी हैंडलर साजिद जट्ट को आरोपी बनाया था, साथ ही जुलाई 2025 में 'ऑपरेशन महादेव' के दौरान मारे गए तीन आतंकवादियों और गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को भी शामिल किया था।
घातक हमला और जांच
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले में आतंकवादियों ने 25 पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति की हत्या की थी। प्रारंभ में इस मामले की प्राथमिकी पहलगाम थाने में दर्ज की गई थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे एनआईए को सौंप दिया।
बयान में कहा गया है कि एनआईए पाकिस्तान की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए जांच जारी रखे हुए है, क्योंकि पाकिस्तान भारतीय धरती पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है।