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एलपीजी बुकिंग नियमों में कोई बदलाव नहीं, सरकार ने दी स्पष्टता

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण एलपीजी सप्लाई में संकट उत्पन्न हुआ है। हाल ही में गैस बुकिंग नियमों में बदलाव की अफवाहें फैली थीं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का नियम लागू रहेगा। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बुकिंग से बचें। जानें इस मुद्दे पर सरकार की पूरी जानकारी और दिशा-निर्देश।
 

एलपीजी सप्लाई संकट पर सरकार का स्पष्टीकरण

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण एलपीजी की आपूर्ति में समस्या उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति के चलते गैस आपूर्ति करने वाली कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है। मंगलवार की रात एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस दबाव को कम करने के लिए एलपीजी बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। यह बताया गया कि जिन उपभोक्ताओं के पास डबल सिलेंडर वाला कनेक्शन है, वे अब 35 दिन में गैस बुकिंग कर सकेंगे। वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए यह अवधि 45 दिन होगी। सिंगल सिलेंडर कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन का नियम लागू किया गया था। लेकिन अब सरकार ने इस मामले में स्पष्टता दी है।


पीआईबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शहरी क्षेत्रों में सिलेंडर बुकिंग के लिए 25 दिन का नियम लागू रहेगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि 45 दिन होगी। गांवों में किसी भी प्रकार के कनेक्शन के लिए 45 दिन का नियम मान्य होगा। इसके साथ ही, सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बुकिंग से बचें। सरकार ने यह भी कहा है कि देश में एलपीजी और पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए बिना वजह खरीदारी करने से बचें।