ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया
ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक निर्णय
सिडनी: ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने और उनके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने घोषणा की है कि अब 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
यह नया नियम 10 दिसंबर 2025 से लागू होगा। इसके बाद, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, एक्स (पूर्व में ट्विटर), यूट्यूब, रेडिट और किक जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी नाबालिग न तो नया खाता बना सकेगा और न ही मौजूदा खाते का उपयोग कर सकेगा।
प्रधानमंत्री अल्बनीज ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और विकास की सुरक्षा के लिए यह कदम अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, "डिजिटल दुनिया बच्चों के भविष्य को खतरे में नहीं डाल सकती।"
सरकार का उद्देश्य इस कानून के माध्यम से बच्चों को हानिकारक सामग्री से बचाना और अत्यधिक स्क्रीन समय के दुष्प्रभावों को कम करना है। पीएम ने बताया कि वैश्विक शोधों से पता चला है कि लंबे समय तक सोशल मीडिया का उपयोग चिंता, नींद की कमी और एकाग्रता में कमी जैसी गंभीर समस्याओं को बढ़ावा देता है।
इस कानून को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती उम्र का सत्यापन होगा। संचार मंत्री मिशेल राउस ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को इस कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करना होगा। इसके लिए उपयोगकर्ताओं को सरकारी आईडी या अन्य आधिकारिक दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं, साथ ही चेहरे की पहचान या आवाज के विश्लेषण जैसे बायोमेट्रिक तरीकों से भी उम्र का अनुमान लगाया जाएगा। इसके अलावा, उपयोगकर्ता के शब्द चयन, ब्राउज़िंग पैटर्न या नेटवर्क कनेक्शन का विश्लेषण कर भी आयु का आकलन किया जा सकता है।
संचार मंत्री अनिका वेल्स ने स्पष्ट किया कि हालांकि ये विधियां 100 प्रतिशत सटीक नहीं होंगी, लेकिन कंपनियों द्वारा प्रयास न करना अपराध माना जाएगा।