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ओडिशा पुलिस अधिकारी का विवादास्पद आदेश: प्रदर्शनकारियों की टांगें तोड़ने का निर्देश

ओडिशा के एक पुलिस अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ विवादास्पद आदेश दिया, जिसमें उन्होंने जवानों से कहा कि वे प्रदर्शनकारियों की टांगें तोड़ दें। यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना के पीछे एक हालिया भगदड़ का मामला है, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। कांग्रेस ने इसे सरकार की लापरवाही का परिणाम बताया है। अधिकारी ने अपने आदेश का स्पष्टीकरण भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत समझा गया। जानें इस पूरे विवाद के बारे में।
 

ओडिशा पुलिस अधिकारी का आदेश विवाद में

ओडिशा पुलिस अधिकारी का आदेश: ओडिशा के एक पुलिस अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जवानों को एक ऐसा आदेश दिया जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। अधिकारी ने जवानों से कहा कि उन्हें पकड़ने की बजाय, प्रदर्शनकारियों की टांगें तोड़ दें। जो टांग तोड़ेगा, उसे इनाम मिलेगा। यह आदेश देने वाले अधिकारी का नाम नरसिंह भोल है, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के निवास तक पहुँचने से रोकने के लिए यह निर्देश दिया। इस विवादास्पद आदेश का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब वायरल हो गया है।


कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

ज्ञात हो कि पुरी में श्री गुंडिचा मंदिर के पास जगन्नाथ यात्रा के दौरान एक भगदड़ हुई थी, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई और लगभग 50 लोग घायल हुए। कांग्रेस ने इसे सरकार की लापरवाही का परिणाम बताया। रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री मांझी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसके चलते वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।


पुलिस अधिकारी का विवादास्पद आदेश

भुवनेश्वर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नरसिंह भोल को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए थे। लेकिन जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो पुलिस अधिकारी ने जवानों को एक विवादास्पद आदेश दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया।


अधिकारी का स्पष्टीकरण

सोशल मीडिया पर आदेश का वीडियो वायरल होने के बाद, ACP भोल ने कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से समझा गया है। उन्होंने कहा कि हर आदेश का एक संदर्भ होता है और यह स्पष्ट किया कि जवानों को गिरफ़्तार करने के लिए कहा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ता है, तो पुलिस को बल प्रयोग करने का अधिकार है।