कंगना रनौत को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, याचिका खारिज
किसान आंदोलन के दौरान विवादित ट्वीट
चंडीगढ़: अभिनेत्री और भाजपा नेत्री कंगना रनौत को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बठिंडा की अदालत में उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने की मांग की थी। यह मामला उस समय शुरू हुआ जब कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान एक वृद्ध महिला किसान पर विवादित ट्वीट किया था।
कंगना का विवादित ट्वीट
कंगना ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा था, 'हा हा हा यह वही दादी हैं जो टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली भारतीय के तौर पर आई थीं... और यह 100 रुपये में उपलब्ध हैं।' इस ट्वीट में बठिंडा की महिंदर कौर की तस्वीर थी, जिन्होंने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्हें गलत तरीके से दिल्ली की शाहीन बाग प्रदर्शनकारी महिला से जोड़ा गया।
हाईकोर्ट का निर्णय
न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया कंगना के खिलाफ धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत मामला बनता है। मजिस्ट्रेट ने कंगना के खिलाफ समन जारी करते हुए कहा कि उनका बयान उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट ने सभी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए समन जारी किया।