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कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस ली, किसान विरोध से जुड़ी मानहानि शिकायत का मामला

कंगना रनौत ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें उन्होंने 2020-21 के किसान विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक रीट्वीट के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया, जहां पीठ ने याचिका पर विचार करने में अनिच्छा दिखाई। कंगना ने इस शिकायत को चुनौती दी थी, जो एक महिला प्रदर्शनकारी के बारे में उनकी टिप्पणी पर आधारित थी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
 

कंगना रनौत की याचिका का सुप्रीम कोर्ट में वापस लेना

अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। यह याचिका केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 में हुए किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक रीट्वीट पर दायर आपराधिक मानहानि शिकायत को रद्द करने की मांग कर रही थी। यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया, जहां पीठ ने याचिका पर विचार करने में अनिच्छा दिखाई। इसके बाद कंगना के वकील ने याचिका को वापस लेने का निर्णय लिया।


मानहानि शिकायत का विवरण

कंगना, जो अभिनय से राजनीति में आई हैं, ने उस मानहानि शिकायत को चुनौती दी, जो उनके एक रीट्वीट पर आधारित थी। इस रीट्वीट में 2020-21 के किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी के बारे में उनकी टिप्पणी शामिल थी। शिकायतकर्ता महिंदर कौर, जो 73 वर्ष की हैं और पंजाब के बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जांडियान गांव की निवासी हैं, ने जनवरी 2021 में बठिंडा में यह शिकायत दर्ज कराई थी।


बठिंडा अदालत में शिकायत का मामला

महिंदर कौर की शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि कंगना ने एक रीट्वीट में उनके खिलाफ 'झूठे आरोप और टिप्पणियां' की थीं, जिसमें कहा गया था कि वह वही 'दादी' हैं जो शाहीन बाग में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल थीं। कंगना के वकील ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि बठिंडा अदालत का समन आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन करता है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।