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कन्नौज में महिला ने रायफल के साथ बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक महिला का रायफल के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। महिला ने NH-34 हाइवे पर रील बनाते हुए खुद को शालिनी पांडेय बताया है। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, जहां कुछ लोग इसे मनोरंजन मानते हैं, वहीं कुछ इसे कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, यह जानने के लिए कि महिला का हथियार लाइसेंसी है या अवैध। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है।
 

कन्नौज की महिला का वायरल वीडियो

कन्नौज महिला का वीडियो: उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। इस वीडियो में एक महिला NH-34 हाइवे पर रायफल के साथ रील बनाते हुए दिखाई दे रही है। बैकग्राउंड में बुंदेलखंडी संगीत चल रहा है और महिला एक 'दबंग' अंदाज में हथियार पकड़े हुए पोज दे रही है।


महिला ने अपने आपको शालिनी पांडेय बताया है। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वह कानपुर-दिल्ली हाईवे पर खड़ी होकर सड़क के किनारे रील बना रही है। खास बात यह है कि उसके हाथ में एक लाइसेंसी रायफल है, जबकि पीछे से वाहनों की आवाजाही भी दिखाई दे रही है।


सोशल मीडिया पर चर्चा

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो


महिला के इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। कई यूजर्स इसे 'एंटरटेनमेंट विद एक्शन' मानते हुए सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ ने इसे कानून का उल्लंघन बताया है। एक यूजर ने लिखा, 'अवचेतन मन का कमाल है, अभी तो ये ट्रेंड की शुरुआत है।' कई लोगों ने इसे समाज में बढ़ते डिजिटल क्रेज का परिणाम बताया है।




पुलिस की कार्रवाई

वीडियो के वायरल होते ही कन्नौज पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला किस क्षेत्र की निवासी है, उसके हाथ में जो रायफल है वह लाइसेंसी है या अवैध, और यदि लाइसेंसी है तो उसका लाइसेंस किसके नाम पर है। पुलिस ने कहा है कि, 'मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हथियार की वैधता और रील बनाने के पीछे की मंशा की भी जांच की जा रही है।'


आर्म्स एक्ट के तहत संभावित कार्रवाई

आर्म्स एक्ट के तहत हो सकती है कार्रवाई


भारत में लाइसेंसी हथियारों को सार्वजनिक स्थानों पर दिखाना या सोशल मीडिया पर प्रदर्शित करना कानूनी अपराध है। ऐसे मामलों में आर्म्स एक्ट 1959 के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। यदि यह पाया गया कि महिला ने बिना अनुमति के हथियार को सार्वजनिक रूप से दिखाया है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।