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कर्नाटक में भाजपा नेता की हत्या: कांग्रेस विधायक समेत 17 दोषियों को उम्रकैद

कर्नाटक में भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी सहित 17 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले की जांच में राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा, जिसके चलते इसे विशेष जांच दल को सौंपा गया। कुलकर्णी की विधानसभा सदस्यता पर भी इस फैसले का असर पड़ सकता है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के पीछे की कहानी।
 

कोर्ट का फैसला और सजा


बेंगलुरु के विशेष न्यायालय ने शुक्रवार को कर्नाटक के भाजपा नेता योगेश गौड़ा गौदार की हत्या के मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी सहित 17 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह हत्या 15 जून 2016 को धारवाड़ में हुई थी, जब योगेश गौड़ा की उनके जिम में हत्या की गई थी।


जांच और राजनीतिक दबाव

इस मामले की शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने जांच की, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण 2019 में इसे विशेष जांच दल को सौंपा गया। अदालत ने 15 अप्रैल को कांग्रेस विधायक और अन्य 16 व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया। विशेष जज संतोष गजानन भट ने कहा कि सभी दोषियों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई थी।


विधानसभा सदस्यता पर प्रभाव

कांग्रेस विधायक को मुख्य साजिशकर्ता माना गया है। अदालत के निर्णय के बाद, कुलकर्णी की विधानसभा सदस्यता पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि कानून के अनुसार, दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि अयोग्य हो जाता है।


बरी हुए आरोपी

विनय कुलकर्णी के अलावा अन्य आरोपियों में विक्रम बेल्लारी, कीर्ति कुमार, संदीप सावदत्ती, विनायक कटगी, महाबलेश्वर होंगल, संतोष सावदत्ती, दिनेश एम, एस अश्वथ, केएस सुनील, नजीर अहमद, शानवाज, के नूतन, सी हर्षित, चन्द्रशेखर इंडी और विकास कलबुर्गी शामिल हैं। हालांकि, दो आरोपियों, वासुदेव रामा नीलेकानी और सोमशेखर न्यामगौड़ा को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया।