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कर्नाटक हाई कोर्ट ने रणवीर सिंह को दी सुरक्षा, FIR पर कोई दबाव नहीं

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को FIR के मामले में सुरक्षा प्रदान की है, जिसमें उनकी अपमानजनक टिप्पणियों का जिक्र है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य इस मामले में कोई दबाव नहीं डालेगा, बशर्ते अभिनेता जांच में सहयोग करें। सुनवाई के दौरान, रणवीर ने अपने बयान पर खेद जताया और इसे श्रद्धांजलि के रूप में बताया। हालांकि, कोर्ट ने सार्वजनिक व्यक्तित्वों की जिम्मेदारी पर कड़ी टिप्पणियां कीं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
 

रणवीर सिंह के खिलाफ FIR पर हाई कोर्ट का आदेश

मुंबई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 24 फरवरी को निर्देश दिया कि राज्य बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ फिल्म 'कंतारा चैप्टर 1' में भगवान के चित्रण पर की गई उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणियों से संबंधित FIR के मामले में कोई भी दबाव नहीं डालेगा। यह सुरक्षा इस शर्त पर दी गई है कि अभिनेता जांच में सहयोग करेंगे। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकल सदस्य बेंच ने रणवीर की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी। यह शिकायत 28 नवंबर, 2025 को गोवा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह के दौरान की गई टिप्पणियों से संबंधित है।


सुनवाई के दौरान, रणवीर सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील सज्जन पूवैया ने बताया कि अभिनेता ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया था। बचाव पक्ष का कहना है कि इवेंट में रणवीर का प्रदर्शन फिल्म 'कंतारा चैप्टर 1' में अभिनेता ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस की प्रशंसा में एक श्रद्धांजलि था, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। हालांकि, बेंच ने सार्वजनिक व्यक्तित्वों की जिम्मेदारी पर कड़ी टिप्पणियां कीं। फिल्म में शेट्टी के चामुंडी देवता के किरदार का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि रणवीर को संदर्भ का ज्ञान हो या न हो, उन्हें असंवेदनशील व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बेंच ने कहा कि आप रणवीर सिंह हो सकते हैं, लेकिन किसी को इस तरह की असंवेदनशीलता से पेश नहीं आना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कलाकारों को बोलने से पहले अपने शब्दों का अर्थ समझना चाहिए।