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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अदालत ने जारी किया जमानती वारंट

पंजाब के संगरूर की अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। उन्हें 19 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। इस मामले की जड़ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान उनके एक विवादास्पद बयान में है, जिसमें उन्होंने बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से की थी। अदालत ने पहले इसे सिविल मामला माना था, लेकिन अब इसे आपराधिक मामला मानते हुए कार्रवाई की जा रही है। यदि खड़गे अगली सुनवाई में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।
 

जमानती वारंट का विवरण

नई दिल्ली: पंजाब के संगरूर स्थित अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें 19 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, खड़गे को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर जमानत प्राप्त करनी होगी।


शिकायत का आधार

इस शिकायत में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान खड़गे द्वारा दिए गए उस बयान का उल्लेख किया गया है, जिसमें उन्होंने बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है, तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।


अदालत की कार्रवाई

अदालत ने खड़गे के खिलाफ 15,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। पहले इस मामले को सिविल प्रकृति का माना गया था, लेकिन अब अदालत ने इसे आपराधिक मामला मानते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है।


अगली सुनवाई की चेतावनी

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि मल्लिकार्जुन खड़गे 19 सितंबर को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया जा सकता है।