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कांग्रेस के SC/ST सांसदों ने दर्ज कराई ज़ीरो FIR, पुलिस ने किया इनकार

कांग्रेस पार्टी के 20 SC/ST सांसदों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में ज़ीरो FIR दर्ज कराने का प्रयास किया, जो 10 अगस्त को हल्द्वानी में हुई छुआछूत की घटना से संबंधित है। हालांकि, पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। इस घटना ने SC/ST समुदाय के अधिकारों पर सवाल उठाए हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कांग्रेस का क्या कहना है।
 

कांग्रेस सांसदों का पुलिस स्टेशन में प्रदर्शन


नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के 20 सांसद, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) से संबंधित हैं, ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में 'ज़ीरो FIR' दर्ज कराने का प्रयास किया। यह मामला 10 अगस्त 2026 को हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई छुआछूत की घटना से संबंधित है, जो SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दंडनीय है।


Twenty SC/ST MPs are at Parliament Street Police Station to file a Zero FIR for an act of untouchability, punishable under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989, committed against Congress President Shri @kharge at Haldwani on 10th Aug 2026.

Even after two hours of… pic.twitter.com/rfV8quBmRj

— Congress (@INCIndia) September 8, 2026



कांग्रेस ने एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि दो घंटे की बातचीत के बावजूद, पुलिस स्टेशन के SHO ने ज़ीरो FIR दर्ज करने से मना कर दिया और इसका लिखित कारण देने से भी इनकार कर दिया। पार्टी ने यह भी कहा कि यदि SC/ST सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, तो एक सामान्य SC/ST नागरिक के साथ क्या हो रहा होगा जब वह अत्याचार के खिलाफ FIR दर्ज कराने का प्रयास करता है।