केंद्र सरकार ने UGC इक्विटी नियमों पर पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू की
UGC इक्विटी नियम 2026 पर नया अपडेट
UGC इक्विटी नियम 2026: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि यूजीसी के इक्विटी नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। वर्तमान में, ये नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण लागू नहीं हो पा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इन नियमों पर विचार कर रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पुनर्विचार के बाद निर्णय किस दिशा में जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कितने समय में जवाब देने को कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को सभी याचिकाओं का उत्तर देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यूजीसी को सभी याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद, यूजीसी को अपने हलफनामे की प्रतियां सभी याचिकाकर्ताओं को देनी होंगी, ताकि वे अपना जवाब दाखिल कर सकें। याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया जाएगा। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है।
विवाद का कारण
किस नियम को लेकर विवाद है?
विवाद यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 को लेकर है, जो जनवरी 2026 में अधिसूचित किए गए थे। इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाओं में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां
याचिकाकर्ताओं ने क्या आपत्ति जताई है?
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा बहुत सीमित है। उनकी मुख्य आपत्तियां इस बात पर हैं कि सामान्य या गैर-आरक्षित वर्ग के छात्रों को जाति आधारित भेदभाव या संस्थागत पक्षपात से सुरक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है। नए नियमों के दायरे और उनके संभावित दुरुपयोग को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है।
UGC इक्विटी नियमों की वर्तमान स्थिति
अभी UGC Equity Regulations की स्थिति क्या है?
सुप्रीम कोर्ट पहले ही इन नियमों को लागू नहीं करने का आदेश दे चुका है। अब केंद्र ने कोर्ट को बताया है कि वह नियमों पर पुनर्विचार कर रहा है। ऐसे में, इन नियमों का भविष्य क्या होगा, यह सरकार के पुनर्विचार और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली कार्यवाही पर निर्भर करेगा।