×

केंद्र सरकार ने X प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री हटाने का दिया आदेश

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को निर्देश दिया है कि वह अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाए। Grok AI के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए, सरकार ने महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले कंटेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस आदेश के तहत, X को अपनी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए भी कहा गया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
 

केंद्र सरकार का सख्त कदम


केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने X को निर्देश दिया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म से अश्लील, नग्न, और यौन रूप से आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाए या निष्क्रिय करे। यह आदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2021 के तहत जारी किया गया है।


Grok AI के दुरुपयोग पर चिंता

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने X के मुख्य अनुपालन अधिकारी को पत्र भेजकर यह कार्रवाई की है। मंत्रालय का कहना है कि X पर Grok AI नामक सेवा का गलत उपयोग हो रहा है। कुछ उपयोगकर्ता Grok AI की सहायता से फर्जी अकाउंट बनाकर महिलाओं की अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो तैयार कर रहे हैं और उन्हें साझा कर रहे हैं।


महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप

सरकार के अनुसार, इस प्रकार की सामग्री महिलाओं को अपमानित करने और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाली है। पत्र में कहा गया है कि इस तरह की सामग्री अशोभनीय और अपमानजनक है, जो कानून का सीधा उल्लंघन करती है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह के कंटेंट को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जा सकता।


प्लेटफॉर्म की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

MeitY ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि इस मामले से X की प्लेटफॉर्म-स्तरीय सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था में गंभीर कमी उजागर होती है। सरकार का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का इस तरह गलत उपयोग होना अत्यंत चिंताजनक है। इसे कानूनों का गंभीर उल्लंघन माना गया है।


तुरंत समीक्षा और कार्रवाई के निर्देश

केंद्र सरकार ने X को आदेश दिया है कि वह Grok AI की पूरी तरह से समीक्षा करे और सभी गैरकानूनी सामग्री को तुरंत हटाए। साथ ही, भविष्य में इस तरह के कंटेंट को रोकने के लिए मजबूत प्रणाली लागू करने को भी कहा गया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर सख्त कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।