केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 30 दिन की छुट्टी: माता-पिता की देखभाल के लिए नया नियम
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई छुट्टी नीति
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 30 दिन की छुट्टी: माता-पिता की देखभाल के लिए नया नियम: केंद्रीय कर्मचारियों को अब अपने माता-पिता की देखभाल के लिए 30 दिन की छुट्टी (paid leave government employees) मिल सकेगी। यह जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में राज्यसभा में साझा की।
केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के तहत, कर्मचारियों को 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की हाफ-पे छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और सालाना 2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टी प्राप्त होगी। यह विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो अपने बुजुर्गों की देखभाल में समय देना चाहते हैं।
मानवीय दृष्टिकोण से सुधार
मानवीयता पर आधारित सुधारों की पहल: यह नई छुट्टी नीति केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक मानवीय दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। जब कोई कर्मचारी अपने माता-पिता की सेवा के लिए समय निकालता है, तो यह उसकी मानसिक स्थिति को भी मजबूत करता है।
सरकार ने शिकायत निवारण प्रणाली को भी सुधारने का निर्णय लिया है। पहले शिकायतों का निपटारा 28 दिनों में होता था, जिसे अब घटाकर 16 दिन कर दिया गया है। यह नीति न केवल कर्मचारियों के स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाएगी, बल्कि सरकारी तंत्र की छवि को भी सुधारने में मदद करेगी।
रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव
रोजगार के मोर्चे पर सकारात्मक संकेत: राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने बेरोजगारी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए। RBI के अनुसार, 2017-18 की तुलना में 2023-24 में रोजगार के आंकड़े 47.5 करोड़ से बढ़कर 64.33 करोड़ हो गए हैं। इस दौरान बेरोजगारी दर 6% से घटकर 3.2% पर आ गई है।
ये आंकड़े सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का परिणाम हैं और यह दर्शाते हैं कि कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता दी जा रही है। नया अवकाश नियम भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।