केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर
NPS से UPS में स्विच करने की अंतिम तिथि
NPS से UPS में स्विच करने की अंतिम तिथि: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में परिवर्तन करना है, उन्हें 30 नवंबर तक अपना विकल्प चुनना होगा। वित्त मंत्रालय ने सभी पात्र कर्मचारियों और सेवानिवृत्त व्यक्तियों से अपील की है कि वे समय सीमा से पहले अपनी आवेदन पत्र जमा करें। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो भी कर्मचारी या पेंशनर UPS के लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें 30 नवंबर, 2025 से पहले अपनी अनुरोध प्रस्तुत करनी होगी।
NPS का नया विकल्प UPS
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को जनवरी 2025 में अधिसूचित किया गया था और यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए NPS का एक नया विकल्प है। इसे 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया गया। UPS की विशेषता यह है कि यह गारंटीकृत महंगाई से जुड़ी पेंशन प्रदान करता है।
यह एक योगदान आधारित योजना है, जिसमें कर्मचारी अपनी मूल वेतन + महंगाई भत्ता का 10% योगदान करते हैं, जबकि नियोक्ता, यानी केंद्र सरकार, 18.5% योगदान करती है। यह योजना NPS की तुलना में अधिक स्थिर और पूर्वानुमानित पेंशन का आश्वासन देती है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
UPS में शामिल होने के इच्छुक कर्मचारी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वे एनरोलमेंट और क्लेम फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, इच्छुक लोग अपने CRA सिस्टम नोडल ऑफिस में फॉर्म की भौतिक प्रति भी जमा कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने सभी नोडल ऑफिस को निर्देश दिया है कि वे सभी आवेदन पत्रों को समय पर प्रक्रिया में लाएं।
कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों के लिए उपलब्ध
UPS एक ऐसी योजना है जो पूरी तरह से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के ढांचे के तहत कार्य करती है। इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन (PFRDA) द्वारा नियंत्रित किया जाता है और यह कुछ शर्तों को पूरा करने वाले कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। UPS के तहत, कर्मचारियों को पिछले 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलता है, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी की हो। इसमें पति-पत्नी की पेंशन और ग्रेच्युटी के प्रावधान भी शामिल हैं।
UPS से NPS में वापस जाने की सुविधा
UPS के तहत आने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारी चाहें तो बाद में NPS में वापस जा सकते हैं। इसका मतलब है कि UPS में शामिल होने के बाद भी, कर्मचारियों के पास भविष्य में इससे बाहर निकलने की लचीलापन होती है।
UPS के लाभ
जो कर्मचारी UPS का चयन करते हैं, उन्हें कई लाभ मिलते हैं—
- बेहतर कर लाभ
- इस्तीफे और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में बेहतर प्रावधान
- जो पात्र कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोग पहले से NPS में हैं, वे भी UPS में जा सकते हैं
- सुरक्षित और स्थिर महंगाई से जुड़ा पेंशन ढांचा
- UPS सरकार द्वारा लाया गया एक महत्वपूर्ण सुधार है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित और स्थायी सेवानिवृत्ति आय प्रदान करना है