केरल में बलात्कार मामले में आरोपी को मिली दोहरी उम्रकैद
केरल बलात्कार मामला:
केरल बलात्कार मामला: एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने सोमवार को होसदुर्ग में एक 9 वर्षीय बच्ची के अपहरण और बलात्कार के मामले में 40 वर्षीय व्यक्ति को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि कर्नाटक के कोडागु जिले के नापोक्लू निवासी पी. ए. सलीम को अपनी शेष जिंदगी जेल में बितानी होगी। इसके साथ ही, अदालत ने उस पर ₹71,000 का जुर्माना भी लगाया।
सजा का विवरण
फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सुरेश पी एम ने सलीम को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। इनमें धारा 449 के तहत 10 साल की कैद और ₹10,000 का जुर्माना, धारा 369 के तहत 7 साल और ₹5,000 का जुर्माना, धारा 370 के तहत आजीवन कारावास और ₹5,000 का जुर्माना, धारा 506 के तहत 7 साल और ₹5,000 का जुर्माना, धारा 342 के तहत 1 साल और ₹1,000 का जुर्माना, और धारा 394 के तहत 10 साल और ₹25,000 का जुर्माना शामिल हैं।
आजीवन कारावास की सजा
इसके अतिरिक्त, उसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 और 5 के तहत भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कन्नूर के कुथुपरम्बा निवासी सलीम की बहन सुहैबा को आईपीसी की धारा 441 के तहत पीड़िता के चोरी के गहने बेचने में मदद करने के लिए एक दिन की अदालती सजा और ₹1,000 का जुर्माना लगाया गया।
आरोपी की पहचान कैसे हुई
विशेष लोक अभियोजक गंगाधरन ने बताया कि पीड़िता द्वारा टॉर्च की रोशनी में आरोपी की पहचान और उसके कपड़ों से मिले डीएनए साक्ष्य के आधार पर आरोप सिद्ध हुए। यह अपराध 15 मई, 2024 को कान्हागढ़ में हुआ, जब बच्ची अपने दादा के घर पर सो रही थी। सलीम ने कथित तौर पर उसका अपहरण किया, यौन उत्पीड़न किया, उसके गहने चुराए और उसे धान के खेत में छोड़ दिया। होसदुर्ग पुलिस ने उसे 10 दिन बाद गिरफ्तार किया और एक महीने के भीतर जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया।
पॉक्सो अधिनियम का मामला
जनवरी में शुरू हुए मुकदमे में 60 गवाहों, 117 दस्तावेजों और 17 भौतिक वस्तुओं की जांच की गई। सलीम पर पॉक्सो अधिनियम का एक और मामला भी चल रहा है, जिसकी सुनवाई वर्तमान में उसी अदालत में जारी है।