कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी में लुकआउट नोटिस जारी
लुकआउट नोटिस का विवरण
लखनऊ। कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल सहित चार व्यक्तियों के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। इसके अलावा, सोनभद्र पुलिस ने एक अन्य आरोपी के खिलाफ भी ऐसा ही नोटिस जारी किया है। अब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए निगरानी रखी जाएगी। डीसीपी काशी जोन, गौरव बंसवाल ने बताया कि यह नोटिस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारा जारी किया गया है। इसमें शुभम जायसवाल, दिवेश जायसवाल, आकाश पाठक और अमित जायसवाल के नाम शामिल हैं।
तस्करी के सबूत
शुभम और उसके तीन साथी कफ सिरप की तस्करी में शामिल थे। उन्होंने बोगस फर्म बनाकर माल मंगवाने और उसे अन्य स्थानों पर खपाने का काम किया, जिसमें बांग्लादेश तक सिरप की तस्करी के सबूत मिले हैं। सोनभद्र पुलिस ने एक अन्य आरोपी निशांत कुमार गुप्ता के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया है। एसपी अभिषेक वर्मा के अनुसार, शुभम और दिल्ली निवासी विशाल उपाध्याय के खिलाफ पहले से ही लुकआउट नोटिस जारी किया गया था।
भोला जायसवाल की गिरफ्तारी
शैली ट्रेडर्स के मालिक भोला जायसवाल को जौनपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने उन्हें सोनभद्र से लाकर कोर्ट में पेश किया। जांच में पता चला है कि भोला की फर्म के माध्यम से करीब 42 करोड़ रुपये का कोडीनयुक्त कफ सिरप का कारोबार किया गया था। औषधि विभाग की जांच में यह भी सामने आया कि कफ सिरप की बिक्री दिखा दी गई थी, जबकि वह यहां आई ही नहीं।
मुकदमा और जांच
औषधि निरीक्षक की शिकायत पर 21 नवंबर को जौनपुर कोतवाली में 12 फर्म संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। भोला को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है। जौनपुर कोतवाली पुलिस ने उन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।