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कोलकाता में कांग्रेस कार्यालय तोड़फोड़ मामले में भाजपा नेता की जमानत याचिका खारिज

कोलकाता में कांग्रेस मुख्यालय में तोड़फोड़ के मामले में भाजपा नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने जमानत के लिए याचिका दायर की, जिसे सियालदह कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट की सुनवाई के बारे में।
 

कोलकाता में भाजपा नेता की गिरफ्तारी

कोलकाता समाचार: कोलकाता में कांग्रेस के मुख्यालय में हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार किया है। इंटाली थाने की पुलिस ने राकेश सिंह को टेंगरा थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट से पकड़ा। इसके बाद, उन्होंने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे सोमवार को सियालदह कोर्ट ने खारिज कर दिया।


कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना

गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की गई थी। इस मामले में भाजपा नेता राकेश सिंह और उनके समर्थकों पर आरोप लगाया गया था। पुलिस ने राकेश सिंह की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिले। अंततः, पुलिस ने मंगलवार को उन्हें टेंगरा थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें 8 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।


जमानत याचिका की सुनवाई

इस मामले में पुलिस पहले ही शिवम सिंह सहित पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारी के बाद, राकेश सिंह ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सोमवार को सियालदह कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया।