×

क्या सैनिकों को टोल टैक्स में छूट मिलती है? जानें सच्चाई

हाल ही में मेरठ में एक सेना के जवान के साथ टोल प्लाजा पर विवाद ने यह सवाल उठाया है कि क्या सैनिकों को टोल टैक्स में छूट मिलती है। इस लेख में हम जानेंगे कि कब सैनिकों को टोल टैक्स से छूट मिलती है, क्या रिटायर्ड सैनिकों को भी राहत मिलती है, और इसके लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं। जानें इस महत्वपूर्ण विषय की सच्चाई और नियम।
 

मेरठ में टोल प्लाजा विवाद

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक सेना के जवान के साथ टोल प्लाजा पर हुए विवाद ने यह सवाल फिर से उठाया है कि क्या सैनिकों को टोल टैक्स में छूट मिलती है। सोशल मीडिया पर इस विषय पर चल रही चर्चाओं और आम जनता की धारणाओं के बीच, इस सवाल का स्पष्ट उत्तर जानना आवश्यक हो गया है।


कई लोग मानते हैं कि देश की सेवा में लगे जवानों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, जबकि कुछ का कहना है कि उन्हें कोई विशेष छूट नहीं मिलती। लेकिन सच्चाई इन दोनों विचारों से थोड़ी भिन्न है और कानूनी रूप से निर्धारित है।


कब नहीं देना पड़ता टोल टैक्स? यदि कोई सैनिक अपने सरकारी कार्य के सिलसिले में ड्यूटी पर है और वह सेना के आधिकारिक वाहन में यात्रा कर रहा है, तो उसे टोल टैक्स से पूरी छूट मिलती है। यह छूट The Indian Tolls (Army and Air Force) Act, 1901 के तहत दी जाती है। इस स्थिति में जवान को अपनी पहचान और ड्यूटी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज टोल प्लाजा पर दिखाने होते हैं।


निजी वाहन और छुट्टी के दिन – कोई रियायत नहीं: यह भ्रम दूर करना आवश्यक है कि केवल यूनिफॉर्म में होने या सेना का पहचान पत्र दिखाने से जवान टोल देने से बच सकता है। यदि सैनिक निजी गाड़ी में हैं और किसी सरकारी मिशन पर नहीं हैं, तो उन्हें सामान्य नागरिक की तरह टोल चुकाना होता है। इस स्थिति में उन्हें कोई विशेष रियायत नहीं दी जाती। नेशनल हाईवे फ्री रूल्स, 2008 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है।


रियायत के लिए कौन से डॉक्युमेंट जरूरी हैं? जब कोई जवान ड्यूटी पर होते हुए टोल छूट का दावा करता है, तो उसे कुछ आवश्यक कागज़ात दिखाने होते हैं: वैध ड्यूटी ऑर्डर या ट्रांजिट पास, यूनिट की तरफ से जारी अधिकृत पत्र, और सेना का आधिकारिक पहचान पत्र। इन दस्तावेजों के बिना टोल छूट नहीं दी जा सकती, चाहे व्यक्ति वर्दी में हो या न हो।


क्या रिटायर्ड सैनिकों को भी राहत मिलती है? यह भी एक सामान्य प्रश्न है और इसका उत्तर है नहीं। जो सैनिक सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें किसी भी परिस्थिति में टोल टैक्स से छूट नहीं मिलती। यह सुविधा केवल सक्रिय ड्यूटी पर तैनात जवानों के लिए है, वो भी कुछ शर्तों के अधीन।