गाजियाबाद में 9 मई को लोक अदालत का आयोजन, मिनी लोक अदालत 6 से 8 मई तक
गाजियाबाद में लोक अदालत का आयोजन
गाजियाबाद: 9 मई 2026 को एक लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस आयोजन के लिए व्यापक प्रचार कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लेकर अपने लंबित मामलों का निपटारा आपसी सहमति से कर सकें। इस संदर्भ में, जिले के 28 विभागों को जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए हैं।
इस लोक अदालत के माध्यम से बिजली बिल, बैंक लोन, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, श्रम विभाग और अन्य सिविल मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य अदालतों पर पड़े मामलों के बोझ को कम करना है। लोक अदालत के निर्णय अंतिम होते हैं, और इनके खिलाफ किसी अन्य अदालत में अपील नहीं की जा सकती, जिससे विवाद का स्थायी समाधान संभव हो सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की सचिव नेहा बनोधिया ने बताया कि यह साल 2026 की दूसरी लोक अदालत होगी, जबकि पहली लोक अदालत मार्च में आयोजित की गई थी। 9 मई को होने वाली लोक अदालत से पहले तीन मिनी लोक अदालतों का आयोजन 6, 7 और 8 मई को किया जाएगा।
DLSA का प्रयास है कि इस बार अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जाए। जानकारी के अनुसार, विद्युत विभाग और आरटीओ से संबंधित कई मामले लोक अदालत में निपटारे के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस दौरान, न्यायालय परिसर में विभिन्न विभागों की हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी।
लोक अदालत की सफलता के लिए परिवहन विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विद्युत विभाग, नगर निगम और अन्य 28 विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अधिक से अधिक मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से कराएं। सभी विभागों को जागरूकता फैलाने के लिए कार्यालयों में लोक अदालत से संबंधित पोस्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
DLSA से मिली जानकारी के अनुसार, आगामी लोक अदालत में विभिन्न लॉ कॉलेजों के छात्र भी शामिल होंगे। यह पहल छात्रों को अदालत की कार्यप्रणाली देखने का अवसर प्रदान करेगी और उन्हें यह समझने में मदद करेगी कि लोक अदालत कैसे आम लोगों के लिए लाभकारी साबित होती है।