गुजरात कोर्ट ने अभिसार शर्मा और राजू पारुलेकर को अडाणी समूह की मानहानि शिकायत पर नोटिस जारी किया
अदालत का नोटिस
गुजरात के गांधीनगर में एक स्थानीय अदालत ने पत्रकार अभिसार शर्मा और ब्लॉगर राजू पारुलेकर को नोटिस जारी किया है। अडाणी समूह द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायतों के सिलसिले में उन्हें 20 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। यह नोटिस गांधीनगर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया है।
मानहानि के आरोप
किस धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ?
इन दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 356(1), 356(2) और 356(3) के तहत शिकायतें दर्ज की गई हैं, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 और 501 के समकक्ष हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अडाणी समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठी और अपमानजनक सामग्री प्रकाशित की।
अभिसार शर्मा ने 18 अगस्त, 2025 को एक यूट्यूब वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने अडाणी समूह पर असम में बड़े पैमाने पर भूमि आवंटन का आरोप लगाया और राजनीतिक पक्षपात का भी जिक्र किया।
राजू पारुलेकर पर आरोप
ट्वीट और रीट्वीट का मामला
ब्लॉगर राजू पारुलेकर पर जनवरी 2025 से ट्वीट और रीट्वीट के माध्यम से इसी तरह के दावों को बार-बार दोहराने का आरोप लगाया गया है, जिसमें भूमि हड़पने और अनुचित लाभ का आरोप शामिल है। अडाणी समूह ने इन आरोपों को निराधार और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है।
कंपनी ने स्पष्ट किया कि विवादित सामग्री में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 12 अगस्त, 2025 के आदेश में अडाणी का कोई उल्लेख नहीं है। अदालत के समक्ष अभिसार शर्मा का वीडियो, पारुलेकर के सोशल मीडिया पोस्ट, उच्च न्यायालय का आदेश और अन्य दस्तावेज पेश किए गए हैं। अब दोनों को 20 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।